नई दिल्ली। सितंबर माह से बैंकों ने अपनी कई सेवाओं में बदलाव कर दिए हैं जिससे सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है, हालांकि बैंकों द्वारा यह अलर्ट पिछले महीनों से ग्राहकों को भेजा जा रहा था कि ग्राहक अपने आधार कार्ड को पेन से लिंक करा लें। बैंक के ग्राहकों को इस महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर तक अपना PAN (Permanent Account Number) अपने आधार कार्ड से लिंक (Aadhar-PAN Linking) नहीं कराया उन्हें अब परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसकी समय सीमा निकल चुकी है।
बात करें देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तो इस बैंक ने State Bank Of India अपने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विेशेष अपील की है। SBI ने अपने खाताधारकों (SBI account holder) से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar card Link) करा लें। नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है। वहीं प्राइवेट बैंक एचडीएफसी (HDFC Bank) ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा। जानिए कैसे करें आधार को लिंक 1- आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं. पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 2- अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा।