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    भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, 11 में धारा 144 लागू

  • January 17, 2021

     

    • कबाडख़ाना इलाके में 30 हजार वर्गफीट जमीन पर आरएसएस करवा रहा बाउंड्री
    • 11 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई। पुराने भोपाल में रास्ते सील
    • हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में बंदिश, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात
    • केशव नीडम की लगभग 30 हजार वर्ग फीट भूमि का मामला
    • कबाडख़ाना क्षेत्र में केशव नीडम की भूमि
    • कर्फ्यू रविवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा
    • विवाद की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया निर्णय

    भोपाल। पुराना भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामला कबाडख़ाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। हनुमानगंज के टीआई महेंद्र सिंह ने बताया, इलाके में 30 हजार वर्गफीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताकर जमीन को वक्फ बोर्ड की बताई थी। इसके बाद मामला कोर्ट गया था। पक्ष में फैसला आने के बाद आरएसएस वहां बाउंड्री करवा रहा है। इस दौरान विवाद की आशंका को लेकर तीनों थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया गया।इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

    शांति और कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा
    बाउंड्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों व विशेष समुदाय के लोगों द्वारा विरोध करने की आशंका है। इससे शहर की शांति और कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 के तहत रविवार सुबह 9 बजे से पुराने भोपाल के थाना हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर क्षेत्र में कफ्र्यू लगा दिया है। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा, भारत टॉकीज चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया है। तीनों थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

    रास्ते सील
    दरअसल, पुराने भोपाल में रास्ते सील किये गये। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। पुराने भोपाल के कबाडख़ाना क्षेत्र में केशव नीडम की लगभग 30 हजार वर्ग फीट भूमि का प्रकरण कोर्ट से जीतने के बाद केशव नीडम के पदाधिकारी आज उक्त भूमि पर फेसिंग कर रहे हैं। किसी प्रकार की अशांति न हो, इसलिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।

    यह है मामला
    पुराना भोपाल के कबाडख़ाना क्षेत्र में लगभग 30 हजार वर्ग फीट जमीन का मामला कोर्ट में था। कोर्ट से फैसला आने के बाद संघ आज उक्त जमीन पर फेसिंग करा रही है। किसी प्रकार की अशांति न हो, इसलिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर कफ्र्यू लगाने का कदम उठाया है।

    यह आदेश जारी
    कोई भी व्यक्ति मेडिकल जरूरत को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सभी व्यवसायिक संस्थान दुकानें, उद्योग पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल हॉस्पिटल्स, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश शैक्षणिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों पर भी लागू नहीं होगा। प्रवेश पत्र आईडी कार्ड दिखाने पर निर्बाध रूप से आगमन कर सकेंगे। यह आदेश इन परीक्षाओं की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा। आईडी कार्ड दिखाने पर उसे अनुमति रहेगी। यह आदेश आज सुबह 9:00 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा

    इन इलाकों में रहेगा कर्फ्यू का असर
    कलेक्टर के आदेशानुसार, पुरानी सब्जी मंडी, भारत टॉकीज चौराहा, तलैया थाना क्षेत्र, हमीदिया रोड, शाहजहांनाबाद थाना रोड, सेफिया कॉलेज रोड, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर-6, भारत टॉकीज ओवरब्रिज, निशातपुरा से हनुमानगंज की ओर आने वाले मार्ग पर कफ्यू का असर दिख रहा है।

    विरोध की आशंका
    बाउंड्री निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों एवं एक समुदाय के लोगों द्वारा विरोध करने की आशंका है। इससे शहर की शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को खतरा है। इसे देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 के तहत रविवार सुबह 9 बजे से कफ्र्यू लगा दिया है। इसके बाद इतवारा, सोमवारा, बुधवारा, भारत टॉकीज चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया है।

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