भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंकों में खरीफ फसल के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमों में संशोधन कर किसानों को राहत दी गई है। इस बार बीमा कराने के लिए ऋणी किसानों के खाते से बीमा प्रीमियम नहीं काटी जाएगी। किसान जब सहमति पत्र बैंक को देगा तभी उसके खाते से राशि काटी जाएगी और बीमा हो सकेगा। संशोधित नियमों की जानकारी के लिए बैंकों के बाहर इस संबंध में सूचना पत्र चस्पा किया जा रहा है। 31 जुलाई तक पंजीयन किए जाएंगे। किसानों को अंतिम तारीख से एक सप्ताह पहले बैंकों में अपना सहमति पत्र देना होगा। किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 व रबी के लिए 1.5 फीसदी राशि जमा कराना होगी। प्रीमियम की बकाया राशि केंद्र व राज्य सरकार को मिलाना होती है।
ये दस्तावेज देना होंगे
योजना में स्वेच्छा से बीमा कराने वाले किसानों को ऑनलाइन या संबंधित बैंक को आईडी कार्ड, आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता, लाइसेंस या वोटर आईडी की कॉपी, अगर किसान किसी की जमीन लीज पर लेकर खेती करता है तो खेत मालिक का इकरार नामा, खसरा नकल की कॉपी, आवेदक का फोटो, बुवाई करने की तारीख संबंधी जानकारी के दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।
अंतिम तारीख से पहले देना होगा सहमति पत्र
कृषि अधिकारी केएल जामरे ने बताया नए नियम के तहत ऋणी किसान का बीमा बैंक तभी करेगी जब किसान बैंक को लिखित में सहमति देगा। नियमों में बदलाव के बैंकों के साथ जनप्रतिनिधियों व प्रशासन किसानों को जानकारी पहुंचाकर जागरूक कर रहे हैं। अऋणी किसान सीएससी बीमा एजेंट व ऑनलाइन फसल का बीमा करवा सकते हैं। नए नियम के तहत बैंक ऋणी किसानों की सहमति के बिना बीमा प्रीमियम की राशि नहीं काटेगी। किसानों को अंतिम तारीख से पहले बीमे के लिए सहमति देना होगी।
इसमें मिलेगा लाभ
किसानों को फसल बीमे का लाभ प्राकृतिक आपदा आने, ओले गिरने, जमीन धंसने, जल भराव, प्राकृतिक अग्निकांड होने पर खेत वार नुकसानी का आकलन प्रशासन द्वारा करने के बाद बीमित किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
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