नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सक्रिय रूप सभी प्रमुख हवाई अड्डों (Airports) पर कोविड -19 टीकों की शीघ्र निकासी (Rapid evacuation of vaccine) के लिए एक कोविड प्रतिक्रिया योजना (Covid response plan) बनाई है।
नई योजना में प्रत्येक एयर कार्गो/कूरियर टर्मिनल पर एक कोविड -19 वैक्सीन रिस्पांस टीम (सीवीआरटी) की स्थापना का प्रावधान है। सीवीआरटी कोविड-19 वैक्सीन शिपमेंट से संबंधित सभी मंजूरी के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय करेगा कि टीकों को आगमन पर तुरंत डिलीवरी दी जाए।
इसके लिए सीवीआरटी एक एसओपी (सीमा शुल्क, स्थानीय पीजीए और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए) विकसित करेगा और टीकों को तत्काल जारी करने की आवश्यकताओं पर व्यापारियों को संवेदनशील बनाएगा।
इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2020 जारी करके, कूरियर के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में टीकों के आयात / निर्यात को सक्षम किया है।
कूरियर विनियमों में पहले माल के मूल्य पर कुछ सीमाएं थीं जिन्हें कूरियर के माध्यम से लाया जा सकता था, जबकि संशोधित नियम बिना किसी मूल्य सीमा के कूरियर के माध्यम से कोविड टीकों के आयात और निर्यात की अनुमति देते हैं।
चूंकि टीकों को तापमान निगरानी और ट्रैकिंग उपकरणों से लैस विशेष कंटेनरों के माध्यम से ले जाया जाएगा, इसलिए उनके शुल्क मुक्त अस्थायी प्रवेश के लिए भी प्रावधान किया गया है।
सीबीआईसी सीमाओं पर उनकी निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और इस संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए वैक्सीन रसद की बारीकी से निगरानी करेगा।
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