नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नकली कोविड-19 वैक्सीन (Fake Covid-19 Vaccine) के मार्केट (market) में बिक्री और वितरण से रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश और नियम केंद्र सरकार द्वारा जारी करने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है।
वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आग्रह किया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि किसी संगठन, कंपनी या व्यक्ति द्वारा नकली वैक्सीन (Fake vaccine) की बिक्री या वितरण जैसा आपराधिक काम करने पर सख्त कानून बनाए।
याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन कानून या किसी अन्य कानून के तहत दिशानिर्देश बनाए जाए। ये दिशानिर्देश उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय किए जाएं जिसकी अध्यक्षता व निगरानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाए।
इसमें कहा गया है कि सरकार को कोरोना वायरस (Corona virus) के नकली टीकाकरण (Fake vaccination) के खतरे को लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। साथ ही जनता के लिए किफायती दाम पर और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।
याचिका के अनुसार, इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से कोविड-19 वैक्सीन को निशाने बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
भारत बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में यह आपराधिक संगठनों और कंपनियों के लिए नकली वैक्सीन बेचकर लाभ के लिए बड़ी जगह बन सकता है।
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