जबलपुर। लूट करने के बाद हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सज सैफी दाऊदी अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा आरोपी गोपी सिंहए शिवदासए राजेशए गुलाब सिंहए हेमलता को मिली है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ सभी आरोपियों को 5 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदंड एवं 27 आयुध अधिनियम में 10 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना फरवरी 2016 की है जब जय कुमार शुक्ला ने थाना खितौला में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसके गांव में लोढा सिद्ध महाराज का मंदिर है। वह अपने गांव के संतोष पटेल के साथ मंदिर गया था जहां पर भागचंद एवं हीरालाल मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी मंदिर की साीढियों के पास आकर खड़ी हुई जिसमें चार लोग बैठे थे। 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरकर आए और पता पूछने लगे तभी उनमें से 1 व्यक्ति बोलेरो गाडी की तरफ चला गया और कुछ समय बाद 2 व्यक्तियों को लेकर आयाए दोनों के हाथ में बंदूक थीए उनमें से 1 व्यक्ति ने भागचंद से मंदिर की चॉबी मांगीए चॉबी नहीं देने पर उस व्यक्ति ने भागचंद पर बंदूक से गोली चलाई।
अस्पताल में तोड़ा था दम
इस दौरान भागचंद के गले के नीचे गोली लगी और वह गिर गयाए फिर 1 व्यक्ति बंदूक लेकर दौड़कर गया और हीरालाल के मुंह में बंदूक के बट से मारा तभी एक व्यक्ति भागचंद के पास गया और भागचंद को उठाकर मंदिर के पीछे पहाडी तरफ ले गया। इसके बाद सभी आरोपी बोलेरो में बैठकर भाग गए। भागचंद को अस्पताल लें जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। खितोला थाना पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर हत्या और लूट से जुड़े मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर अपराध मानाए लिहाजा हत्या और लूट से जुड़े सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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