चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab-Haryana high court) ने मंगलवार को हरियाणा के पंचकूला में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश (CBI special judge) को रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाने (Delivering verdict) से रोक दिया (Restrains), जिसमें जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) एक आरोपी है।
यह आदेश पीड़िता के बेटे जगसीर सिंह की याचिका पर आया है। निचली अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अब 27 अगस्त को जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान करेंगे।
राम रहीम के पूर्व अनुयायी रंजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र में चार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्होंने कथित तौर पर स्वयंभू संत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, जो इस समय उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है। यह जेल राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में है।
अगस्त, 2017 में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में स्वयंभू बाबा राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी उन्हें और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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