img-fluid

कोर्ट: CBI द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को रिहा करने का आदेश

  • January 09, 2025

    नई दिल्ली। मुंबई (Mumbai) में बुधवार को एक विशेष अदालत (Special court) ने सीबीआई (CBI) द्वारा दिल्ली में तैनात प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate.- ED) के सहायक निदेशक विशाल दीप (Assistant Director Vishal Deep) की ट्रांजिट रिमांड की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह विशाल दीप को उनके खिलाफ चल रही “स्कॉलरशिप घोटाला” जांच से जुड़ी गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दें। यह मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों केंद्रीय एजेंसियां एक-दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं।


    विशाल दीप को मंगलवार को सीबीआई की चंडीगढ़ टीम ने मुंबई में गिरफ्तार किया था। हालांकि, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और बुधवार शाम तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दीप की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा 22 दिसंबर को दायर दो एफआईआर के बाद की गई थी, जिनमें उनके खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे।

    सीबीआई ने बुधवार को अदालत में दावा किया कि दीप ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपनी तैनाती के दौरान एक शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष से 60 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। आरोप है कि दीप और अन्य ईडी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार न करने के लिए यह राशि मांगी। सीबीआई ने यह भी कहा कि उसने दीप के साथ उस शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष की बातचीत का प्रमाण प्राप्त किया है।

    सीबीआई ने दावा किया कि दीप का भाई हरियाणा में एक कार में आकर दीप के नाम पर 55 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वे गिरफ्तार होने से पहले भागने में सफल रहे। बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया और वे वर्तमान में जेल में हैं।

    विशाल दीप ने विशेष अदालत में पेशी के दौरान कहा कि उन्हें यह गिरफ्तारी केवल “चरणधारी भ्रष्टाचार” को छिपाने के लिए की गई है। उनका दावा था कि सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन पर निरंतर दबाव डाला था ताकि वह रिश्वत स्वीकार करें और निष्पक्ष जांच न करें। दीप के वकीलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त की गई।

    सीबीआई और ईडी के बीच बढ़ता विवाद
    यह घटना सीबीआई और ईडी के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों और गहरे विवाद को उजागर करती है। पिछले महीने भी दो IRS अधिकारियों को गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर उन्हें रिहा किया गया था। इस मामले में, सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

    Share:

    महाकुंभ : बनने जा रहा है ये शुभ संयोग? जानें कब होगा महाकुंभ का शाही स्नान

    Thu Jan 9 , 2025
    नई दिल्ली.  कुंभ (Kumbh) को दुनिया (World) के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक (Cultural) और धार्मिक मेले (Religious fairs) में से एक माना जाता है. 30-45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ (Maha Kumbh) हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है. महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता […]
    सम्बंधित ख़बरें
    खरी-खरी
    शनिवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives

    ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved