नई दिल्ली। मानहानि (defamation case) के एक मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत (court) ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के नेता राजेश कुंटे (Rajesh Kunte) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को 1,000 रुपए का जुर्माना (1000 fine ) भरने का आदेश दिया। यह आदेश शिकायतकर्ता कुंटे द्वारा स्थगन आवेदन पेश करने के बाद दिया गया है।
अदालत ने दिल्ली से एक और नोटरी गवाह पेश करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के बाद मार्च में सुनवाई स्थगित कर दी थी। कुंटे द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर शुरू होनी थी। हालांकि, गुरुवार को इसे दूसरी बार स्थगित कर दिया गया और अदालत ने शिकायतकर्ता से जुर्माना भरने को कहा।
बचाव पक्ष के वकील नारायण अय्यर ने कहा, “शिकायतकर्ता ने गुरुवार को फिर से स्थगन का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया और राहुल गांधी को 1,000 का भुगतान करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें 10 मई को सुनवाई की अगली तारीख पर सबूत और गवाह पेश करने का भी आदेश दिया।”
राहुल गांधी ने 2014 में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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