इंदौर। पुलिस उपायुक्त यातायात मनीष कुमार अग्रवाल के निर्देशन में 3 मई को जोन 3 की यातायात टीम ने छोटी ग्वालटोली में मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर दुकानों की जांच की थी। कुल 117 मोडिफाइड साइलेंसर दो दुकानों से यातायात की टीमों ने जप्त किए थे। आज दिनांक 6 मई को माननीय न्यायालय ने छाबड़ा गैलरी पर मोडिफाइड साइलेंसर का भंडारण करने पर 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना छाबड़ा गैलरी के मालिक अमित सिंह पर अपनी दुकान में प्रतिबंधित तेज/कर्कश ध्वनि मोडिफाइड साइलेंसर का भंडारण करने के लिए लगाया गया है।
छाबड़ा गैलरी से 5 स्टील वाले, 1 ब्लेक, 2 छोटे मोडिफाइड साइलेंसर जप्त किए गए थे। पुलिस उपायुक्त यातायात मनीष कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार पाटीदार एवं सहायक पुलिस आयुक्त सुनील शर्मा की टीम सूबेदार सुमित बिलोनिया, सूबेदार राजेन्द्र सिंह, सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी ने ये कार्यवाई की थी। इस दौरान अंकित ऑटो डेकोर से 109 तेज/ कर्कश ध्वनि मॉडिफाई साइलेंसर जप्त किए गए थे।
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