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    लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा होने पर कोर्ट फीस लौटा दी जाएगी-एन.पी. सिंह

  • September 10, 2021

    • कल आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए 41 खण्डपीठों का किया गठन

    उज्जैन। जिला न्यायालय परिसर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा जिसमें प्रकरणों का निपटारा किए जाने पर वादी को कोर्ट फीस लौटा दी जाएगी। इसके लिए 41 खंडपीठों का गठन किया गया है।
    लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.पी.सिंह द्वारा किया जाएगा। उक्त लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्दशानुसार किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।


    इस हेतु जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में रैफर किया गया है साथ ही न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे पूलिस अधिनियम, फाईन एमजेसी, कोरोना महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंध अघिनियम 2005 के लिये विशेष बैठक आयोजित करने हेतु न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लोक अदालत के संयोजक अशफाक एहमद खान के द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारा कराया जाने पर पक्षकारों द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापिस मिलेगी और विद्युत विभाग, जलकर एवं संपत्तिकर के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित छूट दी जाएगी। लोक अदालत के सचिव जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने बताया कि उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित दिवानी, आपराधिक, चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जन उपयोगी लोक अदालत तथा न्यायालय में लबित समी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, विधुत एवं जलकर एवं संपत्तिकर संबधी प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित कुल 8999 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 8400 इस प्रकार कुल प्रकरण 17399 रखे गये हंै जिनका निराकरण जिला उज्जैन एवं समस्त तहसील न्यायालयों की कुलें 41 खण्डपीठों के माध्यम से निराकरण किया जायेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप सिंह मुझाल्दा द्वारा बताया गया कि जो पक्षकार लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करवाएंगे उन्हें नि:शुल्क पौघे वितरित किये जाएंगे।

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