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    कोर्ट ने सीएस हमला मामले में केजरीवाल, AAP के 9 अन्य नेताओं को आरोपों से बरी किया

  • August 11, 2021


    नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले (CS assault case) के एक विवादास्पद मामले में एक विशेष अदालत (Special Court) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ नेताओं (9 other AAP leaders) को आरोप मुक्त (Discharges) कर दिया। हालांकि, अदालत ने मामले में आप के दो नेताओं- अमानतुल्लाह खान (विधायक-ओखला) और प्रकाश जारवाल (विधायक-देवली) के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।


    राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष एमपी / एमएलए अदालत ने बुधवार को निर्वहन आदेश सुनाया।
    अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद, आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे सत्य की जीत बताया।
    सिसोदिया ने ट्वीट किया, “दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मनगढ़ंत सीएस हमला मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। सत्यमव जयते।”
    आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट से बेहद जरूरी राहत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने ज्यादा कुछ नहीं व्यक्त किया लेकिन ट्वीट किया, “सत्यमेव जयते।”

    केजरीवाल और आप के 12 अन्य नेताओं पर धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (स्वेच्छा से जनता को चोट पहुंचाना), 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 149 (गैरकानूनी का हर सदस्य) भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कथित हमला 19 और 20 फरवरी, 2018 की दरम्यानी रात को केजरीवाल के आवास पर हुआ था, जहां प्रकाश को एक बैठक के लिए बुलाया गया था।

    केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा आप के अन्य नेताओं में नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, परवीन कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आप विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्ला खान ने 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने तब केजरीवाल और सिसोदिया के साथ आप के कई विधायकों से पूछताछ की थी जो कथित घटना के समय मौजूद थे।

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