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    कोर्ट ने आरबीआई को दिया निर्देश, किशोर साहनी के 1.6 लाख रुपये बदले जाएं

  • February 26, 2022

    बॉम्बे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह किशोर सोहनी के 1.6 लाख रुपये के नोट बदले। गौरतलब है कि सोहनी के पास ये नोटबंदी वाले नोट थे। यह मामला मार्च 2016 में कल्याण कोर्ट में दर्ज था।


    उस वक्त कोर्ट ने किशोर सोहनी से कहा था कि वह अपने 1.6 लाख रुपये स्थानीय पुलिस थाने में जमा करे। इसी बीच सरकार ने 8 नवंबर 2019 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सोहनी ने मजिस्ट्रेट से निवेदन किया कि वह उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं, ताकि नोट 31 दिसंबर 2016 तक बदले जा सके। हालांकि, मजिस्ट्रेट इस बात के लिए राजी नहीं हुए और पुराने नोट बदलने की डेडलाइन खत्म हो गई। सोहनी को 20 मार्च 2017 को नोट बदलने की मंजूरी मिली थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि सोहनी के पुराने नोट बदल दिए जाए।

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    केंद्रीय मंत्रिमंडल आज कर सकता है एलआईसी के आईपीओ मामले में एफडीआई प्रस्ताव पर विचार

    Sat Feb 26 , 2022
    डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल शनिवार को देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के विनिवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद प्रस्ताव रखा है। मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक […]
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