इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple in Mathura) के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना (UP government scheme) को मंजूरी दे दी है. सोमवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की योजना को मंजूरी दे दी और प्रस्तावित योजना (Proposed Scheme) के साथ आगे बढ़ने का कहा. हालांकि कॉरिडोर बनाने में मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई.
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. इसमें कहा कि यूपी सरकार कॉरिडोर की अपनी प्रस्तावित योजना को आगे बढ़ाए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि इससे मंदिर के दर्शनार्थियों को किसी तरह की बाधा न हो. हाईकोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की अनुमति भी दे दी है. सरकार को इस कॉरिडोर का निर्माण अपने खर्चे पर ही करना होगा.
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा. इस मामले का फैसला हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की अब अगली सुनवाई 31 जनवरी 2024 को होगी. दरअसल इस मामले में जनहित याचिका अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से दाखिल की गई है. इसकी सुनवाई के दौरान मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया था और चढ़ावे और चंदे की रकम देने से इन्कार कर दिया था.
हाईकोर्ट ने कॉरिडोर के निर्माण में मंदिर के बैंक खाते में जमा रुपये को खर्च करने की अनुमति नहीं दी. दरअसल पुजारियों ने कॉरिडोर को गैर जरूरी बताते हुए चढ़ावा और चंदे की रकम को देने से इन्कार कर दिया था. अब सरकार को इस कॉरिडोर का निर्माण अपने खर्चे पर कराना होगा. इसके अलावा हाईकोर्ट ने कॉारिडोर के रास्ते में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने की भी मंजूरी दे दी.
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