इन्दौर। नगर निगम (Municipal Corporation) ने पिछले दिनों 22 प्रतिष्ठानों को अधिभोग कार्यपूर्णता (Commercial-Resident) प्रमाण-पत्र ना लिए जाने और मौके पर व्यवसायिक-रहवासी (Commercial-Resident) गतिविधियां शुरू कर दिए जाने के चलते नोटिस (Notices) जारी किए थे। इनका जवाब मिलने के बाद अब निगम सभी प्रकरणों में अलग-अलग आदेश जारी कर रहा है, जिसमें अवैध निर्माण (Illegal Construction) पाए जाने पर स्वीकृत योग्य कम्पाउंडिंग ( Compounding) करवाने के साथ ही गतिविधियों को रोकने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
विभिन्न झोनों में भवन अधिकारियों के माध्यम से नगर निगम (Municipal Corporation) ने 22 स्थानों को नोटिस (Notices) दिए थे और अब नगर पालिक अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के तहत प्रतिष्ठानों को सील करने के नोटिस (Notices) जारी किए जा रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी हो भी गए हैं, जिनमें निपानिया स्थित होटल जॉर्डन (Hotel Jordan) भी शामिल है। निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Smt. Pratibha Pal) के निर्देश पर पिछले दिनों निगम ने योजना क्र. 140 स्थित जोडियक मॉल बंद करवाया। उसमें 26 प्रतिशत अवैध निर्माण भी पाया गया। उसी तरह अपर आयुक्त संदीप सोनी ( Additional Commissioner Sandeep Soni) के मुताबिक पूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों में निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि भी पाई गई है। होटल जॉर्डन (Hotel Jordan) के मौका निरीक्षण के उपरांत जो अधिक निर्मित क्षेत्र पाया गया उसके आधार पर होटल मालिक नीलेश वर्मा ने 27 अगस्त को कम्पाउंडिंग के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया। निगम ने शुभ नरिमन एन्क्लेव, अग्रवाल डायग्नोसिस, 3-बी एफ, योजना 54 स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान विजय अग्रवाल, योजना 78 के जायसवाल इंटरप्राइजेस, बीसीएम हाइट्स, ऑरेंज इन्फोकॉम, अनूप नगर स्थित आई हॉस्पिटल (Eye Hospital) व अन्य को ये सील करने के नोटिस जारी जारी किए जा रहे हैं।
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