भोपाल। नगर निगम ने अब स्मार्ट सिटी कंपनी को 8 करोड़ 74 लाख रुपए सेवाकर जमा करने का नोटिस दिया है। नगर निगम ने पिछले साल 17 करोड़ 31 लाख रुपए प्रापर्टी टैक्स जमा कराने का नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि अब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि कंपनी यह राशि जमा करा ही दे। सीईओ आदित्य सिंह ने कहा कि कंपनी भुगतान करने से पहले इसके कानूनी और अन्य पक्षों की पड़ताल करेगी। निगम के जोन-7 के जोनल अधिकारी अर्जुन मेंघानी का तर्क था कि स्मार्ट सिटी कंपनी तकनीकी तौर पर नगर निगम का अंग नहीं है, और यह एक अर्ध शासकीय संस्था है। इसलिए उन्हें प्रापर्टी टैक्स देना चाहिए। इसके बाद नगर निगम ने महाधिवक्ता से राय ली। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने स्मार्ट सिटी कंपनी को शासकीय संस्था मानते हुए सेवाकर लेने की राय दी थी। इसके बाद नए सिरे से सेवाकर का नोटिस दिया गया। यह सेवाकर जमा करने के बाद कंपनी को बिल्डिंग परमिशन के लिए एनओसी जारी करेगा। इसके बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा कंपाउंडिंग का नोटिस जारी करेगी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved