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    सम्पत फार्म में बन रहे 13 अवैध बंगलों को निगम ने थमाए नोटिस

  • October 06, 2021

    फार्म हाउस के नाम पर बायपास, खंडवा रोड सहित मौर्या हिल में भी धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध निर्माण, अब खुली निगम की भी नींद
    इंदौर। नगर निगम (municipal Corporation)  ने जहां बायपास (bypass) पर कंट्रोल एरिया (control area) के निर्माणों (constructions) को नोटिस जारी किए, वहीं फार्म हाउस (farm house) के नाम पर कई कालोनियों (colonies) में चल रहे धड़ल्ले से बंगलों (bungalows) के निर्माणों को भी रोकने के लिए नोटिस थमाए हैं। बिचौली हप्सी स्थित सम्पत फार्म (sampat farm) में 13 बंगलों के निर्माण की सूचना मिलने पर निगम ने काम रोकने के नोटिस जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों निगम आयुक्त प्रतिभा पाल (corporation commissioner Pratibha Pal) ने कलेक्टर को पत्र लिखकर फार्म के नाम पर हो रहे अवैध कालोनाइजेशन ( illegal colonization) एवं स्वयं के आवास के निर्माणों पर रोक लगाने के साथ नामांतरण न करवाने का भी अनुरोध किया था। दरअसल फार्म हाउस के नाम पर नगर तथा ग्राम निवेश से स्वयं के आवासों का नक्शा मंजूर करवाकर बायपास, खंडवा रोड ( Khandwa road) से लेकर बिचौली मर्दाना, बिचौली हप्सी सहित मौर्या हिल्स (Maurya hills) पर भी इस तरह के भव्य भवन बनाए जा रहे हैं।
    भूमाफियाओं (land mafia) के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान प्रगति विहार में भी इसी तरह अवैध कालोनाइजेशन का मामला सामने आया, जिसकी जांच (investigation) के बाद प्रशासन ने इसे अवैध भी करार दिया, वहीं हाईकोर्ट (high court) के निर्देश पर रास्तों को रोकने के लिए बनाए गए गेट भी तोड़ दिए थे, वहीं कलेक्टर मनीषसिंह ने कालोनी के भीतर कालोनी के खेल को भी पकड़ा और बड़े-बड़े भूखंड जो कि फार्म हाउस के नाम पर बेचे गए, वहां चल रहे धड़ल्ले से हो रहे निर्माण को भी अनियोजित विकास के लिए घातक बताया। दरअसल बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सडक़, बिजली, पानी से लेकर अन्य कोई सुविधाएं इन कालोनियों में नहीं हैं और 5000 से लेकर 10 हजार और इससे अधिक आकार के बड़े-बड़े भूखंड बेच दिए गए, जिसके चलते निगमायुक्त ने भी पिछले दिनों कलेक्टर को पत्र लिख स्वयं के आवास पर रोक लगाने की बात कही और नामांतरण के साथ नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मंजूर किए जा रहे आवासों पर भी सवाल उठाए। वहीं निगमायुक्त को शिकायत मिली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल झोन क्र. 19 में आने वाले बिचौली मर्दाना क्षेत्र में सम्पत फार्म में धड़ल्ले से अवैध बंगलों के निर्माण चल रहे हैं, जिसके चलते अभी 13 ऐसे बंगलों के निर्माण सामने आए, जिसकी फोटोग्राफी भी निगम ने करवाई और नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने इन नोटिसों को जारी करने की पुष्टि करते हुए बताया कि झोन क्र. 19 के भवन अधिकारी असित खरे द्वारा यह नोटिस जारी किए गए हैं। निगम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूखंड क्रमांक 24-सी, भूखंड क्रमांक 30-सी, 11-1 जो किसी नरेश अग्रवाल, नारायण अग्रवाल का बताया जाता है, के अलावा नरेंद्र काथेड़ और राजेश सिंघल, चरणजीतसिंह के भूखंड क्रमांक 44-ए, सिद्धार्थ नाहर के भूखंड क्रमांक 37-ए, भूखंड क्रमांक 53-बी पर संदीप-सुशील खुराना व अन्य तथा भूखंड क्रमांक 52-बी मनोज चूंघ, भूखंड क्रमांक 40-बी पर संगीता गोविंद अग्रवाल द्वारा यह बंगले बनाए जा रहे हैं। इसी तरह अवैध बंगलों के निर्माण कनाडिय़ा रोड स्थित कालानी कम्पाउंड से लेकर जाने-माने सरिए के व्यापारी द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कनाडिय़ा रोड पर ही मौर्या हिल्स के अंदर भी इस तरह के बंगलों के निर्माण किए जा रहे हैं। अपर आयुक्त सोनी के मुताबिक फार्म हाउस के नाम पर बिना अनुमति लिए इन बंगलों का निर्माण चल रहा है। नोटिस के बाद तीन दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद निगम कार्रवाई करेगा। अभी इन बंगले बनाने वालों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 की धारा 307 के तहत यह नोटिस जारी किए गए हैं।
    कार्य पूर्णता व अधिभोग बिना खुला टाटा का शोरूम
    शालीमार टाउनशिप के सामने ए.बी. रोड पर योजना क्र. 78-पार्ट -2 के भूखंड नंबर 25 पर बिना कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र के व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर दी गई। सागर गोविंद चावला, जेठानंद चावला व अन्य की इस इमारत में खुले टाटा मोटर्स के शोरूम को बंद करने के नोटिस भवन अधिकारी झोन क्र. 7 द्वारा जारी किए गए हैं। हालांकि एक राजनेता का वरदहस्त होने के चलते नोटिस के बावजूद शोरूम चालू है और पिछले दिनों इसी फर्म द्वारा बनाए जा रहे निपानिया स्थित शापिंग माल में भी बिना अनुमति अवैध खुदाई का मामला सामने आया, जिसमें अन्य इस तरह के प्रकरणों में खनिज विभाग द्वारा पांच करोड़ रुपए तक की पेनल्टी आरोपित की गई। मगर इस मामले में नोटिस तक खनिज विभाग ने जारी नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि निगम बिना कार्य पूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र की अन्य 22 बिल्डिंगों को भी सील करने के नोटिस जारी कर चुका हैं।

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