भोपाल। कोरोना के बीच होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की गाइडलाइन अलग से बनेगी। कोई पॉजिटिव मरीज अगर होम क्वारेंटाइन है तो उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डालने का अवसर मिलेगा। कोरोना मरीजों के वोटिंग की प्रक्रिया को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करेंगे। कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संदिग्ध या क्वारेंटाइन किए गए लोग पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकेंगे। ज्यादा बॉडी टेंप्रेचर वाले वोटरों को फस्र्ट कम, फस्र्ट बेसिस के आधार पर टोकन दिया जाएगा, ताकि उन्हें लाइन में न लगना पड़े। टोकन देने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग कोविड-19 के प्रोटोकाल के तहत ही ये चुनाव कराएगा। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्ति पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग कर सकेंगे। नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवार इसे ऑनलाइन भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है।
एक पोलिंग बूथ पर 1 हजार वोटर
कोरोना महासंकट के चलते एक पोलिंग बूथ पर डेढ़ हजार की बजाए 1 हजार वोटरों को ही बुलाया जाएगा। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सैनिटाइजर होगा। वोटरों को मास्क नहीं होने पर शासन की तरफ से दिए जांएगे। हर बूथ के एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। हर वोटर की एंट्री प्वाइंट पर ही थर्मल चैकिंग होगी। वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में रिटर्निंग अफसर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पड़े वोटों की गिनती 3-4 हॉल में करवा सकते हैं।
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