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    कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, इन 5 राज्यों में रहेगी लॉकडाउन जैसी सख्ती

  • May 01, 2021

    नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से हर दिन साढ़े 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कड़े प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए कोरोना गाइडलाइन्स भी जारी की है, जिसके बाद इन राज्यों में कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं।

    केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से ऐसे जिलों की पहचान के लिए कहा गया है, जहां 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। इसके अलावा उन जिलों की भी पहचान के निर्देश दिये गए हैं, जहां अस्पतालों के 60 फीसदी बेड कोरोना मरीजों से भरे हों।

    केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान कर वहां कैंटेनमेंट जोन वाली पाबंदियां लागू करने को कहा है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में लॉकडाउन जैसे नियमों को लागू कर दिया गया है, साथ ही कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू कर दिये गए हैं।


    महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने के लिए 15 मई तक मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने इस बाबत आदेश जारी किये हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।

    यूपी में भी कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। जिसके बाद सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन के नियमों को लागू किया है। यूपी में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा यूपी के हर जिले में हर दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है।

    बिहार में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। यही नहीं, सभी तरह की दुकानों को शाम 4 बजे से बंद रखने का ऑर्डर दिया गया है। इस दौरान राज्य में शादियों में 50 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, अंतिम संस्कार के समय सिर्फ 20 लोग जुट सकते हैं।

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