नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) में कोरोना के मामले तेजी (Corona cases increasing rapidly) से बढ़ रहे हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि भारत में ओमिक्रॉन का कम्यूनिटी स्प्रेड (Omicron community spread) शुरू हो चुका है. सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 5,760 नए मामले समाने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण दर 11.79% पर पहुंच चुकी है. साथ ही, 30 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में, सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं. इसपर DDMA एक अहम बैठक करने जा रहा है।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट (DDMA), दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे अलर्ट को लागू करने के बारे में विचार करेगा. उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में, DDMA की वर्चुअल मीटिंग की जाएगी. यह अहम बैठक, 27 जनवरी, गुरुवार दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की जाएगी. बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ, तमाम मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।
डिजास्टर मैनेजमेंट इस बात पर चर्चा करेगा कि GRAP के लेवल 4 के तहत, दिल्ली में रेड अलर्ट लागू किया जाना चाहिए या नहीं. लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रेड अलर्ट होता क्या है।
क्या है रेड अलर्ट
– निर्माण कार्य की अनुमति सिर्फ उन्हें मिलेगी, जहां मजदूर साइट पर ही रह रहे हों.
– जरूरी सेवा से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्री खुली रहेंगी.
– जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी.
– गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी, मॉल्स भी पूरी तरह बंद रहेंगे.
– साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे.
– ई-कॉमर्स के साथ होने वाली डिलीवरी सिर्फ जरूरी सेवाओं की होगी.
– रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. टेकअवे और डिलीवरी की सुविधा मिलती रहेगी.
– होटल और लॉज खुले रहेंगे, होटल में बैंकट हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह से बंद रहेंगे.
– सिनेमा हॉल ट्विटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
– बैंकट हॉल और ऑडिटोरियम हॉल बंद रहेंगे.
– बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.
– स्पा बंद रहेंगे. जिम और योगा सेंटर भी बंद रहेंगे.
– आउटसाइड योगा एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी.
– इंटरटेनमेंट और वाटर पार्क बंद हो जाएंगे.
– प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, हालांकि छूट की श्रेणी में आने वाले दफ्तर खुले रहेंगे.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.
– स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
– पब्लिक पार्क, गार्डन और गोल्फ कोर्स बंद रहेंगे.
– शादियों में 15 लोगों की अनुमति होगी, जो सिर्फ घर या कोर्ट में की जा सकेगी.
– अंतिम संस्कार में 15 लोगों को शमिल होने की अनुमति होगी.
– सोशल, कल्चरल, पॉलीटिकल, धार्मिक फेस्टिवल और इंटरटेनमेंट से संबंधित गैदरिंग बंद रहेगी.
– स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
– दिल्ली मेट्रो बंद हो जाएगी.
– इंटर स्टेट बस सेवाएं 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ जारी रहेंगी.
– कमर्शियल टैक्सी और ऑटो चालू रहेंगे.
– कर्फ्यू 24 घंटे के लिए लागू हो जाएगा.
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