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    21 राज्यों में प्रवेश के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी, मध्यप्रदेश में छूट

  • August 11, 2021

    •  कोरोना की तीसरी लहर के चलते देशभर को डर… प्रदेश भयमुक्त, भारी पड़ सकती है लापरवाही
    • एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की राज्यवार नई गाइड लाइन
    •  सख्त नियमों से मध्यप्रदेश पीछे क्यों हटा

    इंदौर। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के साथ ही प्रमुख राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बार फिर सख्त नियम बनाए गए हैं। इसे लेकर हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइड लाइन भी जारी की है। इसमें देश के 21 राज्यों ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दो राज्य ऐसे भी हैं, जहां हर यात्री का एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। लेकिन मध्यप्रदेश तीसरी लहर को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। यहां बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोई टेस्ट जरूरी नहीं है, न ही एयरपोर्ट पर टेस्ट किए जा रहे हैं।
    एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर राज्यों में हवाई यात्रियों के लिए नियमों में होने वाले बदलावों के आधार पर नई गाइड लाइन जारी की जाती है। हाल ही में अथॉरिटी ने जो गाइड लाइन जारी की है उसमें तीसरी लहर की तैयारी नजर आ रही है। कई राज्य, जिन्होंने पहले कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आने से यात्रियों को छूट दी थी, उन्होंने एक बार फिर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ये रिपोर्ट साथ में लेकर आना जरूरी कर दिया है। कई राज्यों ने इस रिपोर्ट से ऐसे यात्रियों को छूट दी है, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, लेकिन ऐसे यात्रियों को छूट प्राप्त करने के लिए वैक्सीन का फाइनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन मध्यप्रदेश में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट की कोई अनिवार्यता नहीं रखी है। जबकि पहले प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए यह टेस्ट रिपोर्ट जरूरी थी, लेकिन करीब एक माह पहले इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।


    एक नजर राज्यवार हवाई यात्रियों के लिए लागू नियमों पर

    – कर्नाटक-महाराष्ट्र और केरल से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – केरल-नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी, एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट।
    – तमिलनाडु-प्रदेश के बाहर से कोयंबटूर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – बिहार-पटना में जरूरी नहीं, दरभंगा में रिपोर्ट जरूरी, अन्यथा होगा रैपिड टेस्ट, गया एयरपोर्ट पर रेंडम रैपिड टेस्ट।
    – छत्तीसगढ़-सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – झारखंड-नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट।
    – सिक्किम-नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी।
    – पश्चिम बंगाल-नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट।
    – गोवा-नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट।
    – गुजरात-सूरत एयरपोर्ट आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – महाराष्ट्र-नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट।
    – असम-सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य नि:शुल्क रैपिड टेस्ट।
    – राजस्थान-सभी की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के पहले डोज का सर्टिफिकेट।
    – जम्मू-कश्मीर- यात्रियों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, अन्यथा एयरपोर्ट पर होगी जांच।
    – लद्दाख-यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, अन्यथा एयरपोर्ट पर होगी जांच।
    – उत्तराखंड-सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – उत्तरप्रदेश-सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी।
    – चंडीगढ़-सभी यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी।
    – दिल्ली-महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – अंडमान-निकोबार-सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
    – लक्षदीप-सभी यात्रियों के लिए सात दिन का अनिवार्य होम क्वारेंटाइन, आवश्यक कार्य से आने वालों को ही प्रवेश।
    – त्रिपुरा-सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही टेस्ट अनिवार्य।
    – अरुणाचलप्रदेश- सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही टेस्ट अनिवार्य।


    मध्यप्रदेश जैसे और भी राज्य, जहां रिपोर्ट जरूरी नहीं
    ऐसा नहीं है कि मध्यप्रदेश में ही नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। देश में ऐसे आठ राज्य हैं, जहां यात्री बिना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट के जा सकते हैं। इनमें हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पुड्डुचेरी, आंध्रप्रदेश और पंजाब शामिल हैं। वहीं त्रिपुरा और अरुणाचलप्रदेश में सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट किया जा रहा है।

    राज्य शासन या जिला प्रशासन बनाते हैं नियम
    कोरोना के लिए नियमों को एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी जरुर किया जाता है, लेकिन ये नियम राज्य शासन या जिला प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं। एयरपोर्ट पर इन नियमों का सिर्फ पालन किया जाता है। हालांकि इंदौर सहित प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। संभव है कि देश में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्रदेश में एक बार फिर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है।

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