जिलाबदर गुंडे निर्वाचक जिलों में भी नहीं रह सकेंगे… आयोग ने की समीक्षा
इंदौर। उपचुनावों की तैयारी निर्वाचन आयोग ने पुलिस-प्रशासन के माध्यम से शुरू करवा दी है। सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कान्फ्रेंस में निर्देश दिए गए कि कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन उपचुनावों में करवाया जाए और जो कोरोना मरीज हैं या संदिग्ध, उन्हें मतदान केन्द्र तक आने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मरीज चाहे अस्पताल या घर में हो, उसे वहीं से मतदान की अनुमति रहेगी। जिलाबदर गुंडों के लिए निर्देश दिए गए कि वे निर्वाचक जिले यानी जहां चुनाव होना है वहां नहीं रह सकेंगे।
सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये कि कोविड-19 के लिये जारी गाइडलाइन के अनुसार उप निर्वाचन की विभिन्न तैयारियों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। उन्होंने निर्वाचक नामावली, मतदाता की सुरक्षा, मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर मूलभूत सुविधाओं, निर्वाचक नामावली में छूटे हुए विशेष तौर पर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रचार-प्रसार के लिए पूर्व से की जा रही तैयारियों, निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण, इवीएम-वीवीपीएटी का विशेष रूप से हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण, आदर्श आचरण संहिता को कड़ाई से लागू कराने संबंधित तैयारियां करने के लिये भी कहा गया। श्री जैन ने मतगणना स्थल, निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र को प्रभावशील बनाने, शारीरिक नि:शक्तता वाले पंजीकृत निर्वाचक, कोविड-19 से प्रभावित तथा कोविड संदिग्ध निर्वाचक, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवाने और कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा आदि विषय पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों से भी सभी को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि गैर जमानती वारंट तामीली अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। थानावार परफार्मेंस रिपोर्ट के साथ समीक्षा करें और फरार व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समीक्षा बैठक में जिलों में प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर छोटे-छोटे समूह में इवीएम-वीवीपीएटी विषय पर हैण्सऑन प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। यह प्रशिक्षण एक से अधिक बार आयोजित किये जायेंगे। पोस्टल बैलेट एवं ई-आर.ओ. मे सहायक मतदान केन्द्रों के समावेश विषय पर आयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
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