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    कोरोना संक्रमित भी लड़ सकेंगे चुनाव, जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइन की अहम बातें

  • March 23, 2021

    लखनऊ। कोरोना वायरस के चलते बढ़ते संक्रमण (COVID-19) के बीच होने वाले उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दिया। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति न केवल पंचायत चुनाव लड़ सकता है, बल्कि उनके पास मतदान का भी अधिकार होगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। इसके अलावा चुनावी सभा में भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा।

    राज्य निर्वाचन आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश (Ved Prakash) ने सोमवार को पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अपर आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज जो की आइसोलेशन में है, यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपना नामांकन पत्र प्रस्तावक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। संक्रमित प्रत्याशी स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उपस्थित नहीं होगा।


    संक्रमित मतदाता भी सकेंगे मताधिकार का प्रयोग
    यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमित है तो उसे भी मतदान का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उसे पीठासीन अधिकारी को सूचित करना होगा। पीठासीन अधिकारी संक्रमित व्यवक्ति को सबसे अंत में मतदान करने की अनुमति देंगे। साथ ही इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पर पीपीई किट उपलब्ध कराएंगे। पीपीई किट पहनकर ही पीठासीन अधिकारी मतदान करवाएंगे।

    चुनाव कर्मियों को करना होगा इन नियमों का पालन
    निर्देश में कहा गया कि चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क (Face Mask) लगाना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में लगे प्रत्‍येक कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज कराना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।


    बिना मास्क के नामांकन नहीं
    जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के लिए भी कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले लोगों को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, चुनाव में नामांकन करने आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    मतदान केंद्रों में ऐसी होगी सतर्कता
    मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए करने के लिए कहा गया है। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा। प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश करने से पहले सैनेटाइज करने के बाद ही बूथ में प्रवेश दिया जाएगा। सभी मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।

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