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    कोरोना दवाओं, उपकरणों को मिले जीएसटी से छूट, SC में होगी सुनवाई

  • April 30, 2021


    नयी दिल्ली। उच्च्तम न्यायालय (Supreme Court) में एक अर्जी दायर कर कोरोना (कोविड-19) वायरस (corona virus) के इलाज में काम आने वाली दवा रेमडीसीवीर(Drug remdcivir), टॉसीलीज़ुमाब, फेबीपीरावीर (tocilizumab, febipiravir) और ऐसी जेनेरिक सामान्य दवाओं (Generic generic drugs)पर महामारी के दौर में माल एवं सेवा कर जीएटी (Goods and services tax GAT) की छूट दिलवाने की मांग की गयी है ।

    गैर सरकारी संगठन ‘पब्लिक पालिसी एडवोकेट्स’ ने न्यायालय द्वारा स्वयमेव कोविड महामारी के दौर में आवश्यक चीजों की आपूर्ति के संबंध में शुरू किए गए मामले में हस्तक्षेप की अर्जी के तहत यह मांग उठायी है। इस अर्जी में संगठन से न्यायालय से सरकार को उपयुक्त तदर्थ दिशानिर्देश आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का निर्देश दिये जाने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि जल्‍द इस पर उच्‍चतम न्‍यायालय में सुनवाई होगी।


    उधर केंद्र सरकार ने अब 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की तीन माह के लिये मंजूरी दे दी। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आयातकों को सीमा शुल्क से माल की मंजूरी और घरेलू बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री से पहले जरूरी जानकारी देनी होगी। जानकारी मिली है कि सरकार ने नेबुलाइजर, आक्सीजन, कंस्ट्रेटर्स, आक्सीजन कैनिस्टर, आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीजन जनरेटर और वेंटीलेटर्स सहित कुल 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है। इस संबंध में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है।

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