इन्दौर।शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन कल से सख्ती करने जा रहा है। जो कोरोना कर्फ्यू था, उसे जनता कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया है और इस दौरान कई पाबंदियां भी लगा दी गई है, जो कल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कल से मॉर्निंग वॉक को बंद कर दिया गया है, वहीं सारे कार्यालय बंद रहेंगे।
- केवल अत्यावश्यक सेवाएं (Emergency Services) चालू रहेंगी।
- इंडस्ट्री का 25% स्टाफ ही आ सकेगा तो ट्रांसपोर्ट गतिविधि भी सीमित हो जाएगी। सभी शासकीय / अर्द्ध – शासकीय कार्यालय जनता कफर्यु के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे । सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कफर्यु के चलते बंद किया जाना आदेशित किया जाता है ।
- सभी प्रकार की आई . टी . कंपनी के कर्मचारी वर्क फॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ / मोबाईल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों से चल सकेंगे ।
- शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी प्रकार के ऑटो , ई – रिक्शा , टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे । इस प्रकार के सभी वाहनों को संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकेगा , अन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा ।
- निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तथा 30 तारीख तक सभी निर्माण गतिविधियों बंद रहेगी । इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे ।
- छोटी-छोटी सब्जी मंडियों को भी बंद कर दिया गया है। हाट बाजार भी नहीं लगेंगे।
- सब्जी,किराना, दूध खरीदने वाले लोग उसी मोहल्ले से यह सामान खरीदेंगे। अगर वह सामान खरीदने के बहाने घर से दूर मिलते हैं तो उन पर ज़ीरो टॉलरेंस (zero tolerance) में धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- 20 पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और फल सब्जी के ठेले चलित रूप से ही लगेंगे। एक स्थान पर इन्हें खड़े नहीं रहने दिया जाएगा।
- सभी शराब दुकानें बंद रहेगी।
- मॉर्निंग वॉक पर भी रहेगा प्रतिबंध।
- कल सुबह से ही सख्ती करने के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिए हैं।