भोपाल। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी (Reduction in the rate of Covid-19 infection) को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों (restrictions of corona curfew) को आगामी 20 अगस्त तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। पहले कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) के प्रतिबंध 10 अगस्त तक प्रभावशील थे, जिन्हें अब 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
मध्यप्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी को देखते हुए गृह विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर नये आदेश जारी किये गये हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब आगामी 20 अगस्त तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही सरकार हटा चुकी है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि इससे पहले सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध 10 अगस्त तक लागू रखने के आदेश दिए थे। यह अवधि 20 अगस्त तक बढ़ाई गई है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों, जिम, सिनेमाघर आदि में लोगों की संख्या सीमित रखी है।
डॉ. राजौरा के मुताबिक, नए निर्देशों के तहत पूजा स्थलों में एक समय में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, वे प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
इसी तरह से समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। (एजेंसी, हि.स.)
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