मुंबई । मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट काल में धार्मिक स्थल खोले जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने न्यायाधीश शाहरुख काथावाला व न्यायाधीश माधव जामदार ने जैन समाज की याचिका खारिज कर दी है।
श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लुब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट के अंकित वोरा की ओर से जैन समाज पर्यूषण की वजह से महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल शुरु किए जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में वकील प्रफुल्ल शाह व प्रकाश ने हाईकोर्ट को बताया था कि 15 अगस्त से 23 अगस्त तक जैन समाज का पर्यूषण पर्व है। इसलिए हाईकोर्ट राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति दें, इससे भक्तगण मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार से अपनी भूमिका स्पष्ठ करने के लिए कहा। इसके बाद वीडियों काफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि धार्मिक स्थल खुलने के बाद कोरोना की रोकथाम नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार की भूमिका जानने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य में धार्मिक स्थल खोले जाने की मांग संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
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