नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) की इस शिकायत पर कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तस्वीरें होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हैं, निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया है जो सरकारी खर्च (Government Expenditure) पर विज्ञापन (Advertisement) पर पांबदी लगाते हैं।
चुनाव आयोग (Election Commission) और मंत्रालय के बीच हुए संवाद से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति या शख्सियत का हवाला नहीं दिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करे। सूत्र ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवत: अब फिल्टर (Filter)का उपयोग करना पड़ेगा ताकि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी (जहां-जहां चुनाव होने हैं) में कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री (Prime Minister)की तस्वीर ना छपे। सिस्टम (System )में इस फिल्टर को अपलोड (Upload) करने में समय लगेगा।
टीएमसी (TMC)ने इस पर कहा…
पश्चिम बंगाल (West Bengal)में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में को-विन प्लैटफॉर्म (Co-Win)के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र (Vaccination Certificate) पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर (Photo) होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों (Assembly Election) की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
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