नई दिल्ली। भविष्य निधि (पीएफ-PF) में 5 लाख रुपये तक के कर्मचारियों के अंशदान (Workerd Contribution up to 5 lakhs) पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री (tax free) कर दिया गया है। सरकार ने पीएफ पर ब्याज को टैक्स फ्री करने के संबंध में कर्मचारियों के अधिकतम सालाना अंशदान की सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। वित्त विधेयक 2021 में इससे संबंधित नियम को बुधवार को अधिसूचित कर दिया गया। इसके पहले मंगलवार को वित्त विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों के सालाना 5 लाख रुपये तक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा।
उल्लेखनीय है कि 01 फरवरी 2021 को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की थी की 01 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों के पीएफ में सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके लिए की गई गणना में कंपनी की ओर से किए जाने वाले अंशदान को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मंगलवार को सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के योगदान के रूप में पीएफ में जमा होने वाली राशि के करमुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।
मंगलवार को वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। इसके साथ ही ये भी तय हो गया था कि संसद की मंजूरी मिलने और उसके अधिसूचित होने के बाद पीएफ में कर्मचारियों के 5 लाख तक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने का नियम जल्दी ही अमल में आ जाएगा। आज इस नियम को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके बाद 01 अप्रैल से इस नियम के अमल में आने का रास्ता साफ हो गया है।
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