सिरोंज। नियम एवं शर्तों के अधीन शासन द्वारा 1 मार्च 2022 से नए ठेके किए हैं। उक्त नए ठेके संचालक द्वारा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवस्थाओं का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय क्षेत्र एवं नगर वासियों द्वारा प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नही हुई। इसक कारण प्रशासन के आदेश पर आबकारी विभाग के अधिकारी विनय रंगशाही द्वारा कई बार अवलोकन भी किया, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी प्रकार सिरोंज के एबी रोड स्थित रहीमपुर, उनारसीकला, अनंदपुर, कुल्हार, बालभमोरा, पठारी आदि दुकानों पर बगैर पीएस मशीन के शराब विक्रय की जा रही है और दुकानों पर रेटलिस्ट भी नही लगी हुई है। इसके बावजूद भी उक्त ठेकेदार पर विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई नही की गई। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी ठेकेदार को खुली छूट दे रखी है।
आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की समस्त दुकानों पर 19.8.2021 में आदेश लागू किया था कि समस्त मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय करते समय उपभोक्ता को पीओएस मशीन द्वारा बिल दिया जाए। इस संबंध में आयुक्त द्वारा यह भी आदेशित किया था कि उक्त आदेश का पालन कढ़ाई से करें। इसके बावजूद भी ठेकेदार की किसी भी दुकान पर आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित देशी-विदेशी मदिरा दुकानों पर अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया ।
यह है जिम्मेदारों का रवैया
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved