भोपाल: प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में आरक्षण के फैसले के खिलाफ कोर्ट से ही न्याय की गुहार लगाएगी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ (Kamal Nath) का कहना है कोर्ट के आज के आदेश के बाद भी राज्य की 50 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिल पाएगा. ये OBC के साथ न्याय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ कराने का आदेश दिया है. आरक्षण भी 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है.
कमलनाथ ने कहा आरक्षण का मतलब न्याय होता है. राज्य में 50 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी है. SC का आदेश उनके साथ न्याय नहीं करता है. मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार (BJP government) पर हमला करते हुए उन्होंने कहा पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के लिए भाजपा को तैयारी करनी थी. पॉइंट्स पेश करने और जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सब सही नहीं थी. SC ने पिछले आदेश में इस रिपोर्ट सही नहीं माना था. उन्होंने कहा कि SC 50 फीसदी तक आरक्षण के लिए कह रहा है, मगर यह 14 फ़ीसदी है जो राज्य की आबादी के लिए न्याय नहीं है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा SC के आदेश के खिलाफ पार्टी कोर्ट जाएगी. जब तक राज्य की OBC आबादी को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.
दिल्ली दौरे पर आए कमलनाथ ने यहां पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. उन्होंने बताया सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. संगठन, पंचायत और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई. साथ ही उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर अमल के बारे में विचार किया गया.
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर सुप्रीम कोर्ट का बहु प्रतिक्षित फैसला आ गया है. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे. लेकिन आरक्षण का आंकड़ा 50 फीसदी से ऊपर न हो. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है.
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