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जिस नियम में भाजपा पर प्रकरण दर्ज हुआ, उसे ही भूल गए कांग्रेसी

October 16, 2020


कांग्रेसियो को भी मिली थी 100 लोगों की सभा करने को सशर्त अनुमति

इन्दौर। एक दिन पहले जिस नियम में भाजपाइयों पर प्रकरण दर्ज हुआ, उसे दूसरे दिन कांग्रेसी भूल गए और वही गलती कर डाली, जो भाजपा ने की थी। शाम को उन पर प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। ताज्जुब की बात रही कि इस मामले में एफएसटी प्रभारी ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई, जबकि प्रशासन की ओर से कोविड फैलाने का प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए।

भाजपा की सभा के आयोजक विजय व्यास और उपचुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला ने भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट की सभा के लिए 100 लोगों की सभा की अनुमति चाही थी और इसमें भी कोविड गाइड लाइन के अनुसार पूरे नियम का पालन करने की हामी भी भरी थी। इन्हीं शर्तों पर अनुमति दी गई थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने भीड़ जुटाई, उसको लेकर एफएसटी प्रभारी महेश मौर्य ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला सांवेर थाने में दर्ज करवा दिया। इसमें बताया गया कि आयोजकों को 100 लोगों की अनुमति थी और उन्हें गोल घेरे बनाकर उसमें ही कार्यकर्ताओं को खड़ा रखना था, ताकि कोविड की गाइड लाइन का उल्लंघन नहीं हो। वहीं सभा में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना था,पर एक भी नियम का पालन नहीं किया गया। हालांकि आयोजकों पर सिर्फ धारा 188 में कार्रवाई की गई, जबकि बीमारी फैलाने की धारा में भी इन्दौर में कई प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी गलती को कल कांग्रेसी भी कर बैठे और उन्होंने भी 100 कार्यकर्ताओं की अनुमति के बावजूद भीड़ जुटाकर सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष व चुनाव संचालक सदाशिव यादव व आयोजक रफीक अली के खिलाफ भी धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। इन पर भी बीमारी फैलाने के आरोप में किसी प्रकार की धारा दर्ज नहीं की गई। कई कांगे्रसी तो बिना मास्क ही मंच पर चढ़ गए थे और जब गुड्डू नामांकन भरने पहुंचे तब भाजपा के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए।

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