इन्दौर। अग्निबाण ने पिछले दिनों हासाखेड़ी (Hasakhedi) के अवैध उत्खनन (Illegal Excavation) का मामला उजागर किया था, जिसकी जांच कलेक्टर (Collector) ने शुरू करवाई। अब यहां पर अवैध उत्खनन (Illegal Excavation) खनीज विभाग (Mineral Department) की जांच में भी साबित हो गया। अनुमति 9 हजार घन मीटर की ली और इससे अधिक अतिरिक्त जमीन पर उत्खनन करते हुए 7878 घन मीटर ज्यादा खुदाई की, जिसके चलते खनिज विभाग (Mineral Department) ने लगभग 4 लाख रुपए की गणना की है, मगर प्रशासन 30 गुना तक जुर्माना पैनल्टी आरोपित करेगा।
खुड़ैल क्षेत्र ( Khudail Area) की हासाखेड़ी (Hasakhedi) की पहाड़ी की खुदाई का मामला पिछले दिनों अग्निबाण ने उजागर किया, जिसकी जांच कलेक्टर (Collector) ने करवाई। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर (Additional Collector Dr. Abhay Bedekar) के निर्देश पर रविश श्रीवास्तव, तहसीलदार पल्लवी पुराणिक (Pallavi Puranik) और खनीज निरीक्षकों ने मौके पर पहुंचकर खनन रूकवाते हुए पोकलेन (Poklane) सहित अन्य उपकरण जब्ती में लिए और सीमांकन के निर्देश दिए। खनीज (Mineral Department)विभाग ने अभी अपनी जांच रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें पौने 2 बीघा से अधिक जमीन पर खुदाई की गई और 7878 घन मीटर अधिक खनन किया गया, जिसके चलते लगभग 4 लाख रुपए की राशि की गणना की गई। मगर जिस तरह पूर्व में प्रशासन ने 25 से 30 गुना तक पैनल्टी लगाई थी वह इस प्रकरण में भी लगेगी। गिट्टी की खुदाई के लिए लीज ली गई और मिट्टी, मुर्रम मुफ्त हासिल कर ली गई। सरकारी जमीन, जिसका खसरा नम्बर 181/1, रकबा 1.24 हैक्टेयर यह चरणोई जमीन के रूप में दर्ज है। इस पर अवैध खुदाई की गई है। अभी सीमांकन के बाद खनिज निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट और जांच प्रतिवेदन तैयार किया है। एसडीएम रविश श्रीवास्तव (SDM Ravish Srivastava) के मुताबिक इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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