इंदौर। महू में 4 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाकर मौत की नींद सुलाने वाले हत्यारे की फांसी की पुष्टि और हत्यारे की अपील पर दो सप्ताह बाद एक साथ सुनवाई होगी। हत्यारे अंकित पिता कमल विजयवर्गीय निवासी महू की फांसी की सजा की पुष्टि होना है। इंदौर की स्पेशल कोर्ट में जज वर्षा शर्मा द्वारा गत 24 फरवरी को जारी दो बार फांसी की सजा सुनाई गई है। अंकित की ओर से हाईकोर्ट में इस फैसले को मनमाना व गलत ठहराते हुए अपील की गई, जिसे इसके साथ ही जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। अब दोनों पर साथ में ही सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई फांसी की सजा तभी टिक पाती है, जब उसे हाईकोर्ट से मंजूरी मिल जाए।
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