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    द्रौपदी मुर्मू और भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज, जानिए क्या है मामला

  • July 19, 2022

    बेंगलुरु। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Karnataka Pradesh Congress Committee) ने राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Presidential candidate Draupadi Murmu) और अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां चुनाव आयोग (election Commission) के समक्ष 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत (complaint of violation of provisions) दर्ज कराई। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार (Siddaramaiah and state Congress president D.K. shivkumar) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जो विधायक मतदाता थे, उन्हें एक फाइव स्टार होटल में शानदार ठहरने की व्यवस्था की गई थी।

    उन्होंने आरोप लगाया, “एनडीए उम्मीदवार (मुर्मू) के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एस.येदियुरप्पा, विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक सतीश रेड्डी, मंत्रियों और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एकसाथ मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को यहां एकपांच सितारा होटल में तलब किया और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान पर विधायकों को प्रशिक्षण सत्र की आड़ में आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ और मनोरंजन प्रदान किया।”


    कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि 18 जुलाई की सुबह लगभग सभी मंत्री, विधायक और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता सरकारी स्वामित्व वाली बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वातानुकूलित बस में होटल से विधानसभा तक अपनी चुनाव अधिकार की प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ये सभी हरकतें द्रौपदी मुर्मू की ओर से मतदाताओं/विधायकों को चुनाव के सूचीपत्र को आगे बढाने के लिए रिश्वत और अनुचित प्रभाव के अलावा और कुछ नहीं है।

    शिकायत में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने मतदाताओं या विधायकों के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप किया है और एक फाइव स्टार होटल में उन पर भारी राशि खर्च की गई है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बोम्मई,येदियुरप्पा, कतील और रेड्डी द्वारा किए गए चुनावी अपराधों का संज्ञान लेने की अपील की।

    उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने चुनाव आयोग से कहा कि वह राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मानने का निर्देश दे।

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