नई दिल्ली। प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip, Goibibo और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर OYO पर अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। 131 पृष्ठ के आदेश के अनुसार मेक माई ट्रिप व गोआईबीबो पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एमएमटी-गो पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की। इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी, जिस कीमत पर इसे दो अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा रहा था।
दंड लगाने के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने एमएमटी-गो को होटलों के साथ अपने समझौतों को उचित रूप से संशोधित करने का निर्देश दिया है। ताकि मूल्य और कमरे की उपलब्धता से जुड़े समान दायित्वों को होटल भागीदारों पर लगाया जा सके। यह भी आरोप लगाया गया था कि एमएमटी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी, जिससे अन्य खिलाड़ियों को बाजार पहुंच से वंचित कर दिया गया।
नियामक ने अक्टूबर 2019 में मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। बता दें कि MakeMyTrip (MMT) ने 2017 में Ibibo Group Holding का अधिग्रहण किया था। एमएमटी MMT India के माध्यम से MakeMyTrip और Ibibo India के ब्रांड नाम Goibibo के तहत अपने होटल और पैकेज व्यवसाय का संचालन करती है।
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