भोपाल। मध्य प्रदेश में शनिवार 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसके जरिए सुबह से शाम तक 50 हजार 117 मामलों का निपटारा कर दिया गया। इस प्रक्रिया में दो अरब 65 करोड़ 38 लाख 55 हजार 81 रुपये का मुआवजा वितरित किया गया। अतिरिक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 5 लाख 9 हजार 287 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। इनमें से 50 हजार 117 में दोनों पक्षों की सहमति से समझौता संभव हुआ। प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों की संख्या 3 लाख 66 हजार 268 थी, जिनमें से 34 हजार 405 का निराकरण हुआ। इस प्रक्रिया में 56 करोड़ 2 लाख 33 हजार 586 रुपये का मुआवजा वितरित हुआ। जबकि लंबित प्रकरण (न्यायालयों द्वारा रेफर) की संख्या 1 लाख 43 हजार 19 थी, जिनमें से 15 हजार 712 मामले सहमति से निराकृत कर दिए गए। इस प्रक्रिया में दो अरब 9 करोड़ 36 लाख 21 हजार 495 रुपये का मुआवजा वितरित हुआ।
भू-संपदा अपीलीय अधिकरण में भी हुआ समाधान
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के मार्गदर्शन में सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के निर्देशन में हाई कोर्ट, जिला अदालत, तहसील कोर्ट, कुटुम्ब व श्रम न्यायालय सहित अन्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके बेहतर नतीजे सामने आए। रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, भोपाल में ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें कुल 22 प्रकरण परस्पर सहमति के साथ निराकृत करने में सफलता मिली। राज्य के सभी जिलों से अच्छे परिणाम सामने आए। बिजली व संपत्ति कर आदि में मिली छूट का लाभ लेने पक्षकार उत्साह के साथ आगे आए और विवादों का पटाक्षेप कराया।
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