- अध्यादेश निरस्त होने के बाद भी चुनाव पर नहीं लगी रोक
भोपाल। प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की मंशा से राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश को शून्य कर दिया था। राज्यपाल के मंजूरी के बाद अध्यादेश राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया, लेकिन अभी तक आयेाग ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई और न ही चुनाव निरस्त करने जैसा फैसला लिया है। अभी चुनाव आयोग को विशेषज्ञों के अभिमत का इंतजार है। यदि विधिक तौर पर अध्यादेश के आधार पर चुनाव निरस्त या फिर टालने जैसा फैसला सही ठहराया जाता है, तभी आयोग यह कदम उठाएगा। आयोग अभी भी कोर्ट के फैसले के इंतजार में है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी पहलूओं पर विचार किया। इसके बाद विधि? विशेषज्ञों से अभिमत लेने का निर्णय लिया गया। देर शाम तक आयोग में विधिक अभिमत का इंतजार हो रहा है। आयोग के सचिव बीएस जामोद का कहना है कि विधिक अभिमत प्राप्त होने के बाद ही चुनाव के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को आयोग में दिनभर बैठकों का दौर चला। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, संचालक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह और आयोग के अधिकारियों के साथ लगभग डेढ़ घंटे बैठक की। इसमें विभागीय अधिकारियों ने अध्यादेश वापस लिए जाने की जानकारी दी और बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की पुनर्विचार याचिका पर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। उसके अनुरूप आगामी कार्यवाही की जाएगी।