मुम्बई। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर (Lyricist and writer Javed Akhtar) को मुंबई की एक कोर्ट ने समन (Mumbai court summons) भेजा है। जावेद अख्तर को यह समन मुंबई की मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Mulund Metropolitan Magistrate Court) ने भेजा। उनके एक टीवी इंटरव्यू (tv interview) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) (Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)) के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर एक वकील ने उन पर मानहानि का केस दर्ज किया था। जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को समन जारी किया। जावेद अख्तर ने यह इंटरव्यू पिछले साल दिया था। वकील ने 77 वर्षीय गीतकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
इंटरव्यू में क्या बोले थे जावेद अख्तर
जावेद अख्तर ने सितंबर 2021 में एक टीवी इंटरव्यू में आरएसएस और तालिबान की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस का सपोर्ट करने वालों की मानसिकता तालिबानियों की तरह है। सपोर्ट करने वालों को आत्मपरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जिन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं उनमें और तालिबानियों में क्या अंतर है इसके बारे में सोचना चाहिए।
संगठन को बदनाम करने की साजिश का आरोप
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राजनीतिक फायदे के लिए जावेद अख्तर ने बिना वजह आरएसएस का नाम विवादों में घसीटा। उन्होंने बयान को बदनाम करने का तरीका बताया। वकील ने कहा था कि इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने आरएसएस को बदनाम करने के साथ-साथ संगठन में शामिल होने के इच्छुक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की।
6 फरवरी को अगली सुनवाई
बहस को सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीके राउत ने जावेद अख्तर को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। उस दिन जावेद अख्तर को कोर्ट में पेश होना होगा।
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