नई दिल्ली । सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) बीते कुछ दिनों में गाड़ियों (Vehicles) को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं और कुछ बनाने की तैयारी में हैं, जो आने वाले दिनों में लागू हो जाएंगे। इसमें Ola, Uber के किरायों की कैपिंग से लेकर तय गुणवत्ता वाले हेलमेट (Helmet) ही पहनने के नियम शामिल हैं।
1. Ola, Uber के किरायों पर नकेल
सरकार ने Ola, Uber जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस ‘Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020’ जारी की। जिसके तहत कोई भी टैक्सी एग्रीगेटर अब मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में तय किया है कि पीक आवर में भी Ola, Uber का किराया बेस फेयर से डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं हो सकता है।
2. राइड कैंसिल की तो पेनल्टी
Ola, Uber के ड्राइवर या यात्री बुकिंग कंफर्म होने के बाद बिना किसी वैध कारण के अगर राइड कैंसिल करते हैं तो 10 परसेंट की पेनल्टी लगेगी। इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें पहले तो ड्राइवर का फोन आता है और ये पूछने के बाद कि यात्री को कहां जाना है, कोई न कोई बहाना बनाकर राइड कैंसिल कर देता है।
3. Ola, Uber ड्राइवर्स के लिए इंश्योरेंस कवर
टैक्सी एग्रीगेटर्स के हित के लिए अब उन्हें 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। कंपनियों को ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कवर भी देना होगा। साथ ही कुल किराए को 80 परसेंट ड्राइवर को देना होगा।
4. गाड़ियों के लिए नॉमिनी जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित (Nominee) कर सकेगा। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।
5. सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही चलेगा
टू-व्हीलर चलाने वाले अब कोई भी हेलमेट पहनकर सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकेंगे उन्हें BIS (Bureau of Indian Standards) हेलमेट (Helmets) ही पहनने की इजाजत है। Ministry of Road Transport and Highways ने बयान जारी कर रहा कि ऐसा करने के पीछे हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाने की कोशिश है। सरकार का ये फैसला घटिया क्वालिटी के हेलमेट के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। यानि अब से 200 रुपये के सड़क छाप हेलमेट लगाकर आप बाइक या स्कूटर नहीं चला सकेंगे।
6. पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म PUC
PUC (pollution under control) सर्टिफिकेट को लेकर सरकार बड़ा फैसला करने वाली है। देश में सभी गाड़ियों के लिए यूनिफॉर्म PUC सर्टिफिकेट लागू किया जा सकता है। ये एक QR कोड के जरिए आएगा, जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होंगी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, एमिशन लेवल वगैरह। सड़क परिवहन मंत्रालय ने Central Motor Vehicle Rules में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिए हैं। इस नियम से गाड़ियों की चोरी पर भी लगाम लगेगी।
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