भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 जनवरी से सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। कॉलेज भी स्कूल की तरह ही लगाए जाएंगे। 1 से लेकर 10 जनवरी तक केवल प्रैक्टिकल के लिए क्लास लगाई जाएंगी। यूजी फाइनल ईयर और पीजी थर्ड सेमेस्टर की क्लास 10 जनवरी से शुरू होंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूर कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नई गाइडलाइन में कॉलेज खुलने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। एक जनवरी से सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज खुल जाएंगे। इसमें बीए से लेकर तकनीकी कॉलेज भी शामिल हैं। एक जनवरी से पहले 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिकल और 10 जनवरी से नियमित क्लास शुरू की जाएंगी। इसके बाद 20 जनवरी को सभी जिलों के आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उसके बाद कॉलेज को आगे नियमित और क्लास की संख्या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। इस में कोरोना की स्थिति को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा।
एक तिहाई उपस्थिति से कक्षाएं लगाई जाएंगी
अब प्रदेशभर के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फॉर्मेसी कालेज और पॉलीटेक्निक एक जनवरी से खोले जा सकेंगे। ये कॉलेज शासन और यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही लगेंगे। संस्थानों और विद्यार्थियों की सहमति से ही कॉलेज खोले जाएंगे। प्रबंधन विद्यार्थियों को कॉलेज आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। छात्र अपनी मर्जी से ही कॉलेज आकर कक्षाओं में उपस्थित होंगे। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स की एक तिहाई उपस्थिति से कक्षाएं लगाई जा सकेंगी।
ऑनलाइन क्लास भी चलेंगी
छात्र अपनी मर्जी से कॉलेज आ सकेंगे। अगर वे कॉलेज नहीं आना चाहते हैं, तो पहले की तरह ऑन लाइन क्लास चालू रहेंगी। किसी भी तरह की सार्वजनिक गतिविधियों जैसे खेल और अन्य तरह के कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा हॉस्टल भी नहीं खुलेंगे। लाइब्रेरी भी केवल किताबों को लेने और जमा करने के लिए खुलेगी। छात्र को कॉलेज आने के लिए माता-पिता की लिखित अनुमति लाना होगा। छात्रों को 50फीसदी क्षमता के आधार पर रोटेशन के आधार पर बुलाया जा सकेगा।
निजी स्कूल 31 मार्च तक करा सकेंगे नवीनीकरण
स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एकमुश्त या तीन किश्तों में 31 दिसंबर 2021 तक जमा किया जा सकेगा। राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया है। जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालयों निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुन: शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क को 31 दिसंबर 2021 तक जमा किया जा सकेगा जिसमें सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 का शुल्क भी शामिल होगा।
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