भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संख्या में दिनों-दिन हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाये जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 20 से कम आने वाले जिलों में जन-सुनवाई को स्थगित रखने, विवाह, अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले लोगों की संख्या के निर्धारण संबंधी निर्णय डिस्ट्रिक क्रॉइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिये जा सकेंगे। राजौरा ने बताया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पायेंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिये प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिये अधिकृत रहेगी।
सात शहरों में कल रात से लॉकडाउन
इंदौर, भोपाल और जबलपुर के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल और खरगोन में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने-जाने की छूट रहेगी। इस छूट में विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित रहेंगे। उक्त सातों शहरों में स्कूलों एवं कॉलेजों में 31 मार्च, 2021 तक शिक्षण बंद रहेगा। समस्त परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होंगी।
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