भोपाल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बीच सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remedicivir Injection) की आपूर्ति के लिए नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है। इसके मुताबिक भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore), उज्जैन (Ujjain) व देवास (Dewas) को छोड़कर अन्य जिलों में 50 फीसदी इंजेक्शन (Injection) आवंटन के कलेक्टर (Collector) को अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह अनुबंधित अस्पताल (Hospital) से कोई राशि नहीं ली जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल (Private hospital) से प्राप्त राशि ( प्रति इंजेक्शन 1568 रुपए) रेडक्रॉस (Red Cross) में जमा कराई जाएगी। वर्तमान में रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remedicivir Injection) की आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है। इसमें 50 फीसदी चिकित्सा शिक्षा और 50 फीसदी स्वास्थ्य विभाग को दिया जा रहा है। लेकिन नई गाइडलाइन (Guideline) के अनुसार स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को मिलने वाले 50 फीसदी डोज का जिला अस्पताल (Hospital) और शेष आपूर्ति भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore), उज्जैन (Ujjain) व देवास (Dewas) को छोड़कर अन्य जिलों के प्राइवेट अस्पताल (Private hospital) को कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी।
इंजेक्शन की बढ़ी मांग
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढऩे से गंभीर मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इस वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। इसको लेकर पिछले 10 दिन से हर जिले में हाहाकार मच रहा है। सरकार का दावा है कि 13 अप्रैल तक 31 हजार डोज की सप्लाई प्रदेश में हुई थी। जबकि बुधवार की शाम को 10 हजार इंजेक्शन प्राप्त हुए। ये इंजेक्शन गुरुवार को हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर के माध्यम से जिलों में पहुंचाए गए। इसके अलावा निजी अस्पताल अपने स्रोतों से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं।
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