फैक्ट्रियों को सील कर लाइसेंस भी कर दिए निलंबित
इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने माफियाओं के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ भी मुहिम शुरू की है। इसके चलते पोलोग्राउंड स्थित दो फैक्ट्रियों पर छापा डाला, जहां पनीर, मावा, क्रीम, मिठाई अत्यंत ही गंदगी और बदबूदार माहौल में तैयार की जा रही थी और स्वास्थ्य के लिए घातक एसिटिक एसिड का प्रयोग भी यहां मिला। नतीजतन दोनों फैक्ट्रियां सील कर दीं और कर्ताधर्ताओं पर रासुका लगाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं लाइसेंस भी निरस्त कर दिए और जो नमूने लिए गए उनकी जांच भोपाल स्थित प्रयोगशाला से करवाई जा रही है।
जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह के निर्देशन में आपराधिक तत्वों, मिलावटखोरों, खनन और अन्य माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में इंदौर में कल पनीर, मावा, घी, दही, मिठाई आदि बनाने वाली दो फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आकस्मिक कार्रवाई के दौरान पता चला कि दूध को फाडऩे के लिए कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले एसिडिक एसिड का उपयोग किया जा रहा था। आज कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने पोलोग्राउंड स्थित पनीर, मावा, क्रीम, मिठाई बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर छापा मारा। इस दौरान पोलोग्राउंड की सद्गुरु मिल्क प्रोडक्ट डेयरी और किशनलाल मायाराम फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड पर की गई कार्रवाई में बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर गंदगी तो मिली ही, वहीं दूध को फाडऩे के लिए एसिडिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा था। दोनों फैक्ट्रियों से लगभग 70 लीटर केनो में भरा एसिडिक एसिड जब्त किया गया। यह एसिडिक एसिड स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत खतरनाक है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। जिला प्रशासन की टीम ने यहां से दही, पनीर, दूध, घी आदि की जांच के लिए सैंपल लिए। बताया गया है कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले एसिडिक एसिड का उपयोग कर यहां दुग्ध उत्पाद बनाए जाते थे। प्रशासन को इसकी सूचना मिलने पर कलेक्टर द्वारा दोनों डेयरी प्लांट पर एक साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डेयरी संचालकों पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त एसिड का उपयोग दूध के सहउत्पाद बनाने में करना नियम विरुद्ध है और यह मानव जीवन के लिए बड़ा खिलवाड़ है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने की आशंका रहती है। यह एसिड फैक्ट्री में पाया जाना बहुत गम्भीर है और नियमों के भी विरुद्ध भी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, सख्त कार्यवाही की जायेगी। उक्त दोनो कारख़ानों के संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाकर उनके विरुद्ध रासुका लगाने के लिये प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थों के कुल 14 नमूने भी लिये गये और ऐसिटिक ऐसिड सहित अन्य सामग्री को जप्ती की कार्रवाई भी की गई । इनसे पनीर,घी, मिल्क पाउडर आदि सामग्री जप्त की गई, जिसकी कीमत एक लाख 77 हजार 545 रुपये है। लिये गये नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत मानक स्तरों की जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजा जाएगा। मे. सतगुरु मिल्क सेंटर के संचालक टीकम थदानी, वासुदेव थदानी तथा विनोद थदानी और किशनलाल माया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक तिलक नारायण पुरोहित तथा विवेक नारायण पुरोहित है।
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