इंदौर। शहर में हो रही शादी के आयोजनों में 50 से अधिक लोगों की संख्या देखते हुए और कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। हालांकि 10 बजे तक कि अनुमति को अब रात 11 बजे तक कर दिया गया है।
आज शाम कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले में स्थित मैरिज गार्डन और होटल संचालकों की बैठक ली और स्पष्ट किया कि सभी शादियों में 50 लोगों की निर्धारित क्षमता का पालन किया जाए। वही मास्क अनिवार्य रूप से सभी आयोजन में पहनना जरूरी है। केवल भोजन लेते समय मास्क की छूट दी गई है। इसके साथ साथ जहां सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, वहां के आयोजन की रिकॉर्डिंग दूसरे दिन संबंधित थाने में पेनड्राइव के माध्यम से संचालक को जमा करना होगी। साथ ही कोरोना से बचाव संबंधित जानकारी भी आयोजन स्थल पर लिखना होगी। नियम का उल्लंघन करने की दशा में आयोजक और संबंधित संस्थान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। अगर मैरिज गार्डन और होटल इस संबंध में संबंधित थाने को जानकारी दे देंगे तो केवल आयोजक के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाएगी।
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