इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में और सख्ती करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जिसके अनुसार :
1. इन्दौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) सीमा में स्थित समस्त निजी किराना एवं राशन की थोक एवं खेरची दुकानें अब सप्ताह में केवल दो दिन अर्थात सोमवार (Monday) एवं गुरूवार(Thursday) को प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे तक खुल सकेंगी। सप्ताह के शेष दिनों में ये निजी दुकानें, जिसमें बिग बाजार आदि तरह की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध शासकीय उचित मूल्य दुकानों अर्थात कंट्रोल की दुकानों पर नहीं रहेगा अर्थात ये कंदोल की दुकाने गरीबों को राशन हेतु अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगी।
2. दुध (Milk) का वितरण घर – घर जाकर या दुध डेयरी से प्रातः 6 से 10 बजे तक किया जा सकेगा एवं साय 5 से 7 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा। शेष समय यह गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
3. सब्जी (Vegetable) का वितरण प्रतिदिन 12 बजे तक ही किया जा सकेगा तथा शनिवार (Saturday) एवं रविवार (Sunday) को उपरोक्तानुसार किराना / राशन के साथ – साथ सब्जी के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी तथा चोइथराम सब्जी मंडी एवं जिले की समस्त सब्जी मंडियों शनिवार एवं रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
4. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (High Court Jabalpur) में माननीय न्यायालय द्वारा डब्ल्यू पी . कमाक 9185/2021 दिनाक 3-5-2021 के पालन में माननीय अधिवक्ताओं एवं उनके क्लर्क को उनके निवास से आफिस तक आने – जाने के लिए पास जारी किए जाना आदेशित किया जाता है। संबंधित बार एसोसिएशन (Bar Association) के माध्यम से जो भी नाम आएंगे , उनसे इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में पवन जैन, अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पास जारी किए जायेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा बार एसोसिएशन के अनुरोध पर निवास से अपने कार्यालय तक आने – जाने हेतु पास जारी करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि बार एसोसिएशन के माध्यम से प्राप्त सूची पर ही संबंधित अधिवक्ताओं एवं उनके क्लर्क को यह पास जारी किए जावेंगे। अतः अपर जिला दण्डाधिकारी नगर इन्दौर एवं सभी ग्रामीण अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालयों के संबंधित बार एसोसिएशन से संपर्क में रहकर यह कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करेंगे।
5. शहर में मौजूद बाहर के छात्रों की सुविधानुसार टिफिन सर्विसेस (Tifin Services) यथावत चालू रहेगी तथा बच्चों के मेस (Mess) में कार्यरत कर्मचारी भी मेस संचालन हेतु आ – जा सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी अकेले होम आईसोलेशन (Home Isolation) में निवासरत कोरोना मरीज (Corona Patient) को भोजन देने जा रहा हो तो उसको भी इस आने – जाने में छुट रहेगी।
6. सम्पूर्ण जिले में विवाह कार्यक्रमों (Marriage Function) पर प्रतिबंध रहेगा।
7. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को केवल केमिस्ट दुकान (Chemist Shop) ,अस्पताल (Hospital) तथा उपरोक्त वर्णित बिन्दु कमांक -5 में टिफिन सर्विसेस एवं सुबह – शाम दुध वितरण की गतिविधियाँ चालु रह सकेगी किन्तु निजी किराना, राशन की दुकानें, सब्जी वितरण तथा उचित मूल्य दुकाने अर्थात कंदोल की दुकानें आदि अन्य समस्त गतिविधियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
8. आमजन से यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रतिबंधों से मुक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अगर उनको घरों से बाहर पाया गया तो पुलिस एवं संबंधित मजिस्ट्रेट्स द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जावेगी तथा उनकी असुविधा के लिए नागरिक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियाँ एवं साईकिलिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा तथा पुलिस को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रातः से ही इन सभी का उल्लंघन करने वाले अथवा घनी बस्तियों के खेल मैदान में खेल संचालित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
9. औदयोगिक गतिविधियों (Industrial Activities) में मालवाहक वाहनों (Loading Vehicles) का जिले के अंदर – बाहर जाने पर तथा गोडाउन (Godown) गतिविधियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
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