नई दिल्ली। जीएसटी रेट्स (GST rates) को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक (Cold drink), सिगरेट एवं तंबाकू (Cigarettes and Tobacco) जैसे हानिकारक उत्पादों (Harmful products) पर कर की मौजूदा दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की है। जीएसटी काउंसिल (GST Council) 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लेगी। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।
बताया जा रहा है कि मंत्री समूह ने कई वस्तुओं की दरों में फेरबदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि कुल 148 वस्तुओं की दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने परिधानों पर कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया।
इनकी दरें बढ़ सकती हैं
अधिकारी ने कहा कि पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगी और जीओएम द्वारा 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है। तंबाकू और संबंधित उत्पाद तथा महंगे पेय पदार्थों पर इस विशेष दर को लागू करने पर सहमति बन गई है।
रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी
इसके साथ ही जीओएम ने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही है। जबकि, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।
छह माह का समय मांगा
इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है। समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस जीओएम का गठन किया गया था। इसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं।
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