नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय की सजा की अवधि के मामले पर 26 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। स्पेशल जज भरत पराशर ने सभी दोषियों को 26 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने दिलीप राय समेत चार लोगों और दो कंपनियों को 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाला मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीहा कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है। दिलीप राय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे। कोर्ट ने उन्हें कोयला ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है।
कोर्ट ने दिलीप राय के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें प्रदीप कुमार बनर्जी, नित्यानंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रोन माइनिंग लिमिटेड को दोषी करार दिया है।
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