शिमला। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण हिमाचल प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों को आगामी 31 दिसम्बर तक बंद रखने के सरकार के आदेश के बावजूद राजधानी शिमला में एक कोचिंग संस्थान को विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया।
पुलिस ने इस संस्थान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एडीएम (ला एंड ऑर्डर) शिमला और तहसीलदार (ग्रामीण) शिमला ने न्यू शिमला के फेज-3 में संचालित हो रहे इस कोचिंग संस्थान में शनिवार को छापेमारी की। मनाही के बावजूद यहां कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था तथा दो कमरों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी जमा थे। कमरों की खिड़कियां व कमरे भी बंद थे।
अधिकारियों ने मौके पर पाया कि कोचिंग कक्षाओं को एक संस्थान द्वारा चलाया जा रहा था और इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा 28 नवम्बर 2020 को जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। अधिकारियों ने कोचिंग संस्थान को बंद कराया और 31 दिसम्बर तक संस्थान नहीं चलाने के कड़े निर्देश दिए।
जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने रविवार को बताया कि कोरोना महामारी के समय स्कूल-कॉलेज समेत कोचिंग संस्थान बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह सरासर सरकारी आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार (ग्रामीण) शिमला की शिकायत पर कोचिंग संस्थान के संचालक के विरुद्ध न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 188,269,270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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