नई दिल्ली । 69000 शिक्षक भर्ती मामले(Teacher recruitment cases) में हाईकोर्ट के फ़ैसले (High Court decisions)के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Chief Minister Yogi Adityanath) ने कल अहम बैठक (important meeting)बुलाई है। इस बैठक में ही तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फ़ैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी।रविवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन होगा। साथ ही इसमें सर्वमान्य हल निकालने की भी कोशिश की जाएगी।
बैठक में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री समेत विभाग के सभी शीर्ष अफ़सर भी मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद को शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित पत्रावलियों का अध्ययन करके आने को कहा गया है। साथ ही संबंधित जरूरी पत्रावलियां भी बोर्ड से मंगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का प्रयास है कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है उनकी नौकरी न जाये। सरकार इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों की भी राय ले रही है। बैठक में महाधिवक्ता व अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ-साथ हाईकोर्ट में संबंधित मामले को देख रहे अधिवक्ताओं को भी बुलाया गया है।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस सम्बंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ, क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा।
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